आयकर रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार करें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नई समय सीमा जारी की है।
नई दिल्ली: Income Tax Return last date टैक्सपेयर्स के लिए एक राहत भरी खबर है। अगर आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह जानकारी Income Tax Department ने दी है. करदाताओं की कठिनाई को देखते हुए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नई समय सीमा जारी की है। (ITR फाइल करने की तारीख बढ़ी)
इससे पहले Last date for filing returns 31 जुलाई थी। सरकार ने तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। हालांकि, करदाताओं को ITR फाइलिंग दाखिल करने में आ रही कठिनाइयों के कारण, तारीख को 31 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है।
7 जून से नए पोर्टल से ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग शुरू की गई है। यह पोर्टल www.incometax.gov.in इंफोसिस द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन कई बार इस पोर्टल पर आईटीआर फाइल करते समय तकनीकी दिक्कतें आती हैं।
Income Tax Return last date टैक्सपेयर्स के लिए एक राहत भरी खबर है। अगर आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है. करदाताओं की कठिनाई को देखते हुए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नई समय सीमा जारी की है। (ITR फाइल करने की तारीख बढ़ी)